Mehul Choksi: चौकसी 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है, वर्तमान में एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है और भारत प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटा है.
Mehul Choksi: मुंबई की एक विशेष अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की 2,565 करोड़ रुपये की संपत्तियों की नीलामी को हरी झंडी दे दी है. यह फैसला पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में चौकसी के खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई के तहत लिया गया है. चौकसी 13,500 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले का मुख्य आरोपी है, वर्तमान में एंटीगुआ और बारबुडा में रह रहा है और भारत प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटा है.
किन संपत्तियों को किया जा सकता है नीलाम
विशेष पीएमएलए कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) को चौकसी और उसकी कंपनियों से जुड़ी संपत्तियों की नीलामी की अनुमति दी. इन संपत्तियों में मुंबई, दिल्ली, और अन्य शहरों में फ्लैट, बंगले, ऑफिस स्पेस, और जमीन शामिल हैं. इसके अलावा, चौकसी की कंपनी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड से संबंधित कुछ संपत्तियां भी नीलामी के दायरे में हैं. ईडी ने इन संपत्तियों को पीएनबी घोटाले से अर्जित अवैध धन से खरीदा गया माना है.
क्या है ईडी का दावा
गौर करने वाली बात है कि कोर्ट के इस आदेश से बैंकों को घोटाले में हुए नुकसान की वसूली में मदद मिलेगी. पीएनबी और अन्य बैंकों ने मेहुल चौकसी और उनके भांजे नीरव मोदी के खिलाफ बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत दर्ज की थी. ईडी का दावा है कि चोकसी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के जरिए बैंकों से धन हासिल किया और उसे विदेशी खातों में स्थानांतरित कर दिया.
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