Supreme Court On Waft Act: CJI संजीव खन्ना ने साफ शब्दों में कहा कि, “वक्फ की घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की ही तरह यथास्थिति में बनी रहने दिया जाए.”
Supreme Court On Waft Act: वक्फ कानून को लेकर दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई.चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता में गठित इस बेंच ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए वक्फ कानून पर रोक नहीं लगाई है. लेकिन एक हफ्ते के लिए निर्देश दिया है कि पहले जैसी स्थिति बनी रहने दी जाए. फैसले में याचिकाकर्ता के वकील कपिल सिब्बल जब बीच में बोले तो मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने उन्हें टोककर कहा कि बीच में मत बोलिए. इसके बाद कपिल सिब्बल शांत हो गए.
कपिल सिब्बल बीच में बोले तो CJI ने कराया चुप
CJI संजीव खन्ना ने साफ शब्दों में कहा कि, “वक्फ की घोषित संपत्ति और रजिस्टर्ड संपत्ति को पहले की ही तरह यथास्थिति में बनी रहने दिया जाए.” जब सीजेआई ये आदेश सुना रहे थे तो कपिल सिब्बल बीच में बोले कि वक्फ बाय यूजर भी लिखवा दीजिए. इसपर सीजेआई ने कहा कि “मैं जब आदेश लिखवा रहा हूं तो आप चुप रहिए.”
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से क्या कहा ?
बता दें कि मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए थे. तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि कोर्ट संसद से पारित किए गए एक्ट पर रोक लगाने जा रहा है. एक्ट के सिर्फ कुछ सेक्शन को देखकर पूरे कानून पर रोक लगाना बिल्कुल ठीक नहीं है. संसद में इस कानून को बनाने से पहले लाखों लोगों से बात की गई, इसके बाद ही इसको बनाया गया. इसलिए सरकार लोगों के प्रति जवाबदेह है. तुषार मेहता ने कोर्ट से जवाब देने के लिए एक हफ्ते के समय की मांग की है. जिसके बाद कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी है.
वक्फ बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश
सीजेआई संजीव खन्ना ने कहा कि वह सरकार के जवाब को सुनेंगे लेकिन ये बिल्कुल नहीं चाहते कि स्थिति में कोई बड़ा बदलाव हो. इसके लिए पहले जैसी स्थिति बने रहने देना ही ठीक है. वक्फ ने वक्फ बोर्ड या काउंसिल की नियुक्ति पर रोक लगाने का आदेश भी दिया है. इसके साथ ही सीजेआई संजीव खन्ना ने ये भी सवाल तुषार मेहता से पूछा कि क्या 1995 के कानून के तहत रजिस्टर्ड संपत्ति पर कार्रवाई नहीं होगी? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस पर जवाब में कहा कि यह कानून का हिस्सा है.
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