Home Regional वक्फ कानून लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों पर खुलासे, संभल में जनेटा शरीफ दरगाह पर विवाद

वक्फ कानून लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों पर खुलासे, संभल में जनेटा शरीफ दरगाह पर विवाद

by Rishi
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Sambhal-

Sambhal: शिकायत में जावेद ने आरोप लगाया है कि शाहिद नामक व्यक्ति ने दादा मौआजामिया शाह की मजार और जनेटा में कई अन्य मजारों से जुड़ी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है.

Sambhal: नए वक्फ कानून के लागू होने के बाद देशभर में वक्फ संपत्तियों को लेकर खुलासे शुरू हो गए हैं. मध्य प्रदेश के पन्ना में इस कानून के तहत पहली कार्रवाई देखने को मिली, जहां सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बने एक मदरसे को ढहा दिया गया. वहीं, उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद विवाद के बाद अब जनेटा शरीफ दरगाह को लेकर नया विवाद सामने आया है. प्रशासन ने बड़ा खुलासा करते हुए दावा किया है कि यह दरगाह वक्फ संपत्ति पर नहीं, बल्कि सरकारी जमीन पर बनी है. इसके साथ ही दरगाह में संदिग्ध गतिविधियों के संचालन की भी बात सामने आई है.

जिलाधिकारी ने दिए जांच के आदेश

संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने चंदौसी के बनियाखेड़ा विकास खंड के जनेटा ग्राम पंचायत में स्थित इस दरगाह की भूमि पर अवैध कब्जे और वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं. जांच शुरू हो चुकी है और चंदौसी के तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि जनेटा गांव की इस दरगाह के संबंध में पहले भी प्रशासन को शिकायतें मिल चुकी थीं. अब जांच का फोकस 2019 से 2025 तक दरगाह की आय और उससे जुड़े वित्तीय लेन-देन पर है.

शिकायतकर्ता ने लगाए गंभीर आरोप

जनेटा गांव के निवासी जावेद ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास शिकायत दर्ज कराई है. अपनी शिकायत में जावेद ने आरोप लगाया है कि शाहिद नामक व्यक्ति ने दादा मौआजामिया शाह की मजार और जनेटा में कई अन्य मजारों से जुड़ी भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया है. तहसीलदार धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि शाहिद को संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है. इन दस्तावेजों की गहन जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

राजस्व रिकॉर्ड में वक्फ संपत्ति नहीं

तहसीलदार ने स्पष्ट किया कि राजस्व रिकॉर्ड में यह संपत्ति वक्फ संपत्ति के रूप में दर्ज नहीं है. जांच में पाया गया कि न तो राजस्व अभिलेखों में और न ही चकबंदी के दौरान यह संपत्ति वक्फ के नाम पर दर्ज हुई थी. यह संपत्ति दरगाह के नाम पर दर्ज है. हालांकि, दावेदार इसे वक्फ संपत्ति बता रहे हैं. तहसीलदार ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि कब्जा किस आधार पर और कैसे किया गया है.

आगे क्या होगी कार्रवाई

नए वक्फ कानून के तहत वक्फ संपत्तियों की जांच और अवैध कब्जों पर कार्रवाई तेज हो गई है. संभल में जनेटा शरीफ दरगाह का यह मामला भी अब प्रशासन के रडार पर है. जांच के नतीजों के आधार पर इस मामले में जल्द ही ठोस कदम उठाए जा सकते हैं. स्थानीय लोग और प्रशासन इस मामले पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं.

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