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UP में योगी सरकार का कड़ा कदमः निराश्रित महिला पेंशन योजना की जांच के आदेश, पात्रों को ही मिलेगा लाभ

by Sanjay Kumar Srivastava
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Destitute Women Pension Scheme

महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन 25 मई तक पूरा करने के आदेश जारी किए हैं.

Lucknow: योगी सरकार ने पेंशन योजना में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है.सरकार का मानना है कि फर्जीवाड़ा से पात्र लोगों तक योजना का सही लाभ नहीं पहुंच पा रहा है. उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को कहा कि वह निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन करेगी ताकि मृत और अपात्र लोगों को इसकी सूची से हटाया जा सके. एक बयान में कहा गया है कि महिला कल्याण विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने सभी मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को निराश्रित महिला पेंशन योजना के लाभार्थियों का सत्यापन 25 मई तक पूरा करने के आदेश जारी किए हैं.

तीन चरणों में पूरा होगा सत्यापन का काम

इस योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक उम्र की और यूपी की स्थायी निवासी, जिनके पति का निधन हो गया है. पूरी प्रक्रिया जिला मजिस्ट्रेट की देखरेख में की जाएगी. सत्यापन का काम तीन चरणों में पूरा होगा. पहले चरण में 10 मई तक लाभार्थियों का सत्यापन पूरा करना होगा. 15 मई तक हस्ताक्षरित सूची रिपोर्ट के साथ जिला प्रोबेशन अधिकारी को सौंपनी होगी और 25 मई तक मृतक और अपात्र लाभार्थियों की पेंशन बंद करनी होगी. पात्रों को एक हजार रुपये प्रति माह पेंशन दिए जाएंगे.

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योजना के तहत लगभग 34 लाख महिलाओं ने किया है नामांकन

सरकार ने कहा कि वर्तमान में इस योजना के तहत लगभग 34 लाख महिलाओं को नामांकित किया गया है. योजना के तहत लाभ पाने वाली सभी महिलाओं के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया गया है. इस अभ्यास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि केवल वास्तविक पात्र महिलाओं को ही पेंशन कार्यक्रम का लाभ मिले. बयान में कहा गया है कि पात्र लाभार्थियों को नियमित रूप से एसएमएस सूचनाओं के माध्यम से उनके भुगतान की स्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा. पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के आधार से जुड़े बैंक खातों में स्थानांतरित की जाती है.

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