अदालत इस बात से नाराज है कि 29 अप्रैल को अरोड़ा जमानती वारंट जारी होने के कुछ दिन बाद भी अदालत में पेश नहीं हुईं.
Mumbai: कोर्ट की अवहेलना करने पर मुंबई की एक अदालत ने अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने मलाइका के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी है. मुंबई की एक अदालत ने इस बात पर गौर किया कि अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा अपने सह-कलाकार सैफ अली खान से जुड़े 2012 के होटल विवाद मामले में गवाह के तौर पर पेश न होकर जानबूझकर कानूनी कार्यवाही से बच रही हैं. अदालत ने उन्हें आखिरी मौका दिया और गैर-जमानती वारंट जारी करने की चेतावनी दी.
29 अप्रैल को वारंट जारी होने के बाद भी नहीं हुईं पेश
अदालत इस बात से नाराज है कि 29 अप्रैल को जमानती वारंट जारी होने के कुछ दिन बाद भी अरोड़ा अदालत में पेश नहीं हुईं. अदालत ने कहा कि अरोड़ा को जारी किए गए समन की जानकारी होने के बावजूद वह जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बच रही हैं. सैफ अली के साथ मारपीट की घटना तब हुई थी, जब वह अपने परिवार व कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के एक फाइव स्टार होटल में 22 फरवरी 2012 को खाना खाने गए थे. इस दौरान वहां सैफ के साथ मलाइका अरोड़ा भी मौजूद थीं. अदालत ने पहले ही अदाकारा के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें 29 अप्रैल को पेश होने का निर्देश दिया था.
हालांकि, जब अरोड़ा अदालत में पेश नहीं हुईं तो मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के एस झंवर ने पाया कि अरोड़ा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक वकील अदालत में मौजूद थे. अदालत ने कहा कि जानकारी के बावजूद वह (अरोड़ा) जानबूझकर अदालती कार्यवाही से बचने की कोशिश कर रही हैं. अदाकारा को आखिरी मौका देते हुए अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 जुलाई तय की और कहा कि अगर अरोड़ा उस दिन पेश नहीं होती हैं तो गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा. 8 अप्रैल को वारंट जारी किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुईं.
पीड़ित की शिकायत पर अभिनेता हुए थे गिरफ्तार
पीड़ित शर्मा की शिकायत के बाद सैफ अली को गिरफ्तार किया गया था. जब झगड़ा हुआ तब अभिनेता के साथ उनकी पत्नी करीना कपूर, उनकी बहन करिश्मा कपूर, मलाइका अरोड़ा, अमृता अरोड़ा और कुछ पुरुष मित्र होटल में थे. पुलिस के अनुसार, जब शर्मा ने अभिनेता और उसके दोस्तों की फिजूल बातों का विरोध किया, तो सैफ ने उन्हें धमकाया और बाद में शर्मा की नाक पर मुक्का मारा, जिससे उनकी नाक फ्रैक्चर हो गई.
व्यवसायी ने सैफ और उनके दोस्तों पर पीटने का लगाया था आरोप
एनआरआई व्यवसायी ने सैफ और उनके दोस्तों पर अपने ससुर रमन पटेल को पीटने का भी आरोप लगाया है. दूसरी ओर, सैफ ने दावा किया है कि शर्मा ने भड़काऊ बयान दिए और उनके साथ आई महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे हंगामा हुआ. सैफ और उनके दो दोस्तों- शकील लाडक और बिलाल अमरोही पर भारतीय दंड संहिता की धारा 325 (हमला) के तहत आरोप पत्र दायर किया गया है.
ये भी पढ़ेंः मोहन सरकार सख्तः MP में पराली जलाई तो नहीं मिलेगी किसान सम्मान निधि, MSP पर भी नहीं खरीदेगी अनाज